– सुशील चौहान
उत्तराखण्ड: एसएसपी जनपद ऊधम सिंह नगर अजय गणपति द्वारा बारावफात जुलूस के दृष्टिगत सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु जनपद के समस्त अर्न्तजनपदीय /अर्न्तराज्यीय सीमाओं,थाना क्षेत्रान्तर्गत भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन किया पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार 26.8.2026 को बारावफात के जुलूस के मद्देनजर प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 22.00 बजे तक भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन जनपद में रहेगा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । अति आवश्यकीय सेवाओं में लगे वाहनों (जैसे-दूध, गैस, फल, सब्जी तथा पैट्रोलियम पदार्थ) का आवागमन यथावत रहेगा । दिनांक 26.08.2026 को जनपद के विभिन्न शहर/कस्बों में बारावफात जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है । जिसमें अत्यधिक संख्या में व्यक्ति/वाहन सम्मिलित होंगे। जिस दौरान जनपद में यातायात का अत्यधिक दबाव रहेगा व सड़क दुर्घटना घटित होने की आशंका रहेगी। जिसके दृष्टिगत जनहित में दिनांक 26.08.2026 (बुधवार) को प्रस्तावित जुलूस के दौरान सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु जनपद के समस्त अर्न्तजनपदीय/अर्न्तराज्यीय सीमाओं एवं थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 22.00 बजे तक भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा । अति आवश्यकीय सेवाओं में लगे वाहनों (जैसे-दूध, गैस, फल, सब्जी तथा सैट्रोलियम पदार्थ) का आवागमन यथावत रहेगा।
आदेश का उल्लंघन एवं अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 की उपधारा (1) व (2) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।